PAN Card: घर बैठे Easy steps से बनवाएं PAN Card, इन काम के लिए है बेहद जरूरी
Pan Card Important Points: इनकम टैक्स (Income tax) डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आज एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है. हाल ही में सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है, जिससे महज 10 मिनट में घर बैठे यह जरूरी डॉक्युमेंट बनवाया जा सकता है.
सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे ऑनलाइन 10 मिनट में PAN Card बनवाया जा सकता है. (फाइल फोटो)
सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे ऑनलाइन 10 मिनट में PAN Card बनवाया जा सकता है. (फाइल फोटो)
PAN Card: इनकम टैक्स (Income tax) डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आज एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है. यही कारण है कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही जिससे लोग आसानी से अपना पैन कार्ड बनवा सकें. हाल ही में सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है, जिससे महज 10 मिनट में घर बैठे यह जरूरी डॉक्युमेंट बनवाया जा सकता है.
ऐसे बनेगा ऑनलाइन पैन कार्ड ( PAN can be made online)
-सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करना होगा
-इसके बाद 'Get New PAN' को चुनना होगा. आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा
-OTP वैलिडेशन के बाद आपको e-PAN जारी कर दिया जायेगा.
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IT ने आसान किया नियम (IT made the rules easier)
इसमें आवेदन करनेवाले को pdf फॉर्मेट में पैन कार्ड की एक कॉपी मिलती है, जिसपर QR Code होता है. इस QR Code में आवेदक का डेमोग्राफिक डिटेल और फोटो होता है. आवेदन करते समय में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 डिजिट का एक नंबर भेजा जाता है. इसी नंबर की मदद से e-PAN डाउनलोड किया जा सकता है. इसकी एक कॉपी आवेदन की ई-मेल आईडी पर भी भेजी जाती है. वहीं इसके लिए आधार से ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड होना जरूरी है. हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने e-PAN से जुड़े नियमों में बदलाव कर इसे आसान बनाया है.
आधार से जुटाई जाती है जानकारी (Information is collected through Aadhaar)
इंस्टैंट पैन फैसिलिटी (Instant PAN Facility) के तहत आपको कोई डिटेल फॉर्म नहीं भरना होगा. जरूरी जानकारी आपके आधार से ही जुटा ली जाती है. इसके साथ ही, पैन कार्ड और आधार कार्ड खुद ही लिंक हो जाता है. लिकिंग के लिए आपको अगल से कुछ नहीं करना होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इंस्टैंट पैन बनवाने में करीब 10 मिनट ही लगता है. अब तक कुल 6.7 लाख लोगों का इंस्टैंट पैन जेनरेट किया जा चुका है. NSDL और UTITSL के जरिये भी पैन कार्ड जारी किया जाता है. लेकिन यहां से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको फीस देनी होगी. वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की वेबसाइट से फ्री में पैन कार्ड बन जाता है.
यहां जरूरी है पैन कार्ड (PAN card is necessary here)
-आईटी रिटर्न फाइल करने में
-बैंक में अकाउंट खोलने में
-गाड़ी खरीदने या बेचने में
-टेलीफोन कनेक्शन
-5 लाख रुपये से ज्यादा ज्वेलरी खरीदने में
-सिक्योरिटीज में निवेश करते समय या 50000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर
-इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए
-फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, लोन, एफडी, कैश डिपॉजिट आदि के समय भी पैन कार्ड की जरूरत होती है
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, एक बार जारी पैन लाइफटाइम के लिए पूरे देश में वैलिड होता है. यह पता बदलने या संबंधित अधिकारी के बदलने के बाद भी यह ठीक वैसे ही मान्य होता है. टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, पैन सिर्फ एक ही हो सकता है. एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाना अवैध है. इनकम टैक्स कानून, 1961 के सेक्शन 272बी के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाने पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी भरनी होगी.
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01:15 PM IST